मेदिनीनगर। पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार के निर्देश पर 22 दिसम्बर को केंद्रीय कारा डाल्टेनगंज में जेल अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि जेल अदालत में दोष स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर व सजा के अवधि पूर्ण करने पर कैदियों को रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल अदालत की तैयारी पूरी कर ली गई है और संबंधित न्यायालय से इसके लिए सूची मांगी गई है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक मामले निस्तारण का लक्ष्य जेल अदालत में रखा गया है।
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